उत्तर प्रदेश विवाह (शादी) अनुदान योजना 2021, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2021 , उत्तर प्रदेश |
विभाग | समाज कल्याण विभाग , उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | राज्य के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान देना |
अनुदान राशि | 51000 रुपया |
आधिकारिक वेबसाइट | upsdc.gov.in |
आवेदन हेतु | यहाँ क्लिक करें |
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन,Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana 2022
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उत्तर प्रदेश सरकार में लड़कियों की शादी के लिए एक नई योजना निकाली जिसका नाम है यूपी शादी अनुदान योजना | इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियां जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के अंदर हो अर्थात देहात में ₹46080 से कम हो तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 56460 से कम हो | ऐसे परिवार को उनकी लड़कियों के शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक मदद की जाएगी | उत्तर प्रदेश योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदि सभी वर्ग की लड़की आती है | तो आज इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश के अंदर विवाह अनुदान योजना के सभी बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे |
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
यहाँ पर हम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना से जुड़ी सारी जानकारी बताएंगे जैसे कि इस योजना से लाभ क्या है इसे किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा | इसकी प्रक्रिया क्या है और इसका ऑनलाइन फार्म भरने के लिए क्या-क्या दस्तावेज जरूरी है , और ऐसी योजना की पात्रता क्या है कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र होंगे यह सब जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा देखें |
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 के बारे में
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की गरीब बेटियों के विवाह के लिए उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना को निकाला है इस योजना के माध्यम से शादी करने पर गरीब परिवार को ₹51000 की आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के माध्यम से शादी किए जाने वाले लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक तथा लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए तथा लड़की के पिता की वार्षिक आय गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए तथा एक ही परिवार में केवल दो ही बेटियों को यह लाभ दिया जाएगा 2 से अधिक बेटियां होने पर यह लाभ नहीं दिया जाएगा |
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
यूपी के जो नागरिक विवाह के लिए सरकार से आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो उनके लिए आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आपको बता दें के शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सालाना आय 56460 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सालाना आय ₹46080 से अधिक नहीं होनी चाहिए जो भी नागरिक विवाह अनुदान स्कीम 2021 के तहत पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं | इसकी पात्रता की शर्तो को और आगे आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें पर आपको हम बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का लाभ केवल उनको दिया जा सकता है जो गरीब है अर्थात गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं |
गरीबी रेखा से ऊपर के नागरिक उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2021 2021 का लाभ नहीं उठा सकते आपको इससे सभी संबंधित जानकारियां बताइए उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2021 की पात्रता क्या है इस योजना के मापदंड क्या है इसे यहां से क्या लाभ है इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है इसके आवेदन की स्थिति क्या है और आवेदन प्रक्रिया क्या है आपसे अनुरोध है कि आप इस लेख को पूरा पढ़ें|
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में गरीब पिता के पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण लड़कियों की शादी नहीं हो पाती | इसलिए सरकार ने इन सब बातों पर ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021-22 को निकाला है | इस योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग आदि परिवारों की बेटियां आती है इन सभी परिवारों को लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के तहत सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि बेटियों के प्रति समाज की मानसिकता बदले लड़की को लेकर समाज में जो नकारात्मक सोच है चल रही है उस को बदलने की कोशिश इस योजना के माध्यम से की गई|
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए दिए जाने वाले पैसे सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं | नागरिकों का खाता केवल राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता ₹51000 कोई भी व्यक्ति तभी निकाल सकता है जब उस लड़की का विवाह होगा इस योजना के अंतर्गत आवेदन विवाह के 90 दिन पहले तक किया जा सकता उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत बेटियों के अनुदान के साथ-साथ उनको चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाएगी|
Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana 2022
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 का कार्यान्वयन कल्याण योजना के तहत आवेदक बालिका को सहायता राशि सीधी बैंक खाते में डीवीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है इसके लिए आवेदक लड़की का अपना बैंक खाता होना जरूरी है इस खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना अनिवार्य है क्योंकि पैसा डीबीटी के माध्यम से जाएगा इसके लिए किसी भी राष्ट्रीय बैंक में खोला गया बैंक खाता मान्य है उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 के आवेदन के लिए पात्र हैं इस योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी लड़की द्वारा विवाह के समय की सहायता राशि निकाली जा सकती है इसके लिए आवेदन 90 दिनों के भीतर ही किया जाता है उन्हीं को स्वीकार किया जाता है|
विवाह अनुदान योजना 2021 की पात्रता
1-आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
2-उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2022 के द्वारा अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य अन्य वर्ग के लोग पात्र होंगे |
३-इस योजना के अंतगर्त ग्रामीण क्षेत्रो के अंतर्गत नागरिको के परिवार की आय 46080 रूपये से कम होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के नागरिको के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए |
4- विवाह अनुदान योजना 2022 के द्वारा विवाह के समय बेटी की उम्र 18 साल पूर्ण होनी चाहिए और बेटे की उम्र 21 साल होनी चाहिए |
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021-22 के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
आपको इस आवेदन फॉर्म में सारी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार है।
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- यदि आवेदक विद्या विकलांग है
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय का विवरण
- बैंक का विवरण
- पुत्री की शादी की तिथि
- जनपद
- क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र की संख्या
अब इसके बाद आपको महत्वपूर्ण सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
इसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप अपनाआवेदन फॉर्म भर पाएंगे।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने तीन विकल्प खुलेंगे जो की कुछ इस तरह होंगे।
सामान्य, अनु सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश
इसके बाद आपको अपनी आवश्यकतानुसार ऊपर दिए गए विभिन्न चरणों में से किसी एक का चयन करना होगा।
अपनी श्रेणी के अनुसार किसी एक विकल्प का चयन कर लेने के बाद आपके सामने शासनादेश पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा।
अब आपको डाउनलोड के विकप्ल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो शासनादेश आपके कंप्यूटर हो जाएगा।
यूपी कन्या शादी अनुदान आवेदन पत्र में संशोधन केसे करते है
आप उत्तर प्रदेश कन्या शादी अनुदान योजना आवेदन फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का होमपेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको “आवेदन पत्र संशोधन / फाइनल सबमिट करें” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
यूपी कन्या शादी अनुदान आवेदन पत्र में संशोधन
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपसे कन्या शादी अनुदान आवेदन के सम्बन्ध में जानकरी मांगी जाएगी।
यहाँ आपको मुख्यतः आवेदक का नाम, बैंक खाते की जानकारी और लॉगिन पासवर्ड दर्ज कर देना है।
इसके बाद आप चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को निर्धारित स्थान में दर करके लोग इन बटन पर क्लिक कर दे।
अब आपके सामने शादी अनुदान आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं।