Up rajaswa sanhita dhara 91 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 91

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बन्धक द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध –

किसी भूमिधर को किसी जोत या उसके किसी भाग को बंधक रखने का अधिकार न होगा जहां बन्धक सम्पत्ति का कब्जा अग्रिम दी गयी या अग्रिम दी जाने वाली या उस पर ब्याज के लिये बंधक की धनराशि के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक गृहीता को अंतरित किया गया हो या अंतरित किये जाने हेतु करार किया गया हो।

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