Covid 19 News: कोविड 19 से बचाव एवं उपचार हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति के पुनर्गठन का आदेश जारी
कोविड-19 से बचाव हेतु हर गांव में एक निगरानी समिति बनाने के आदेश दिए गए हैं प्रारंभ में जो समिति बनाई गई थी उसी का पुनर्गठन किया जाएगा यह आदेश 8 जनवरी को जारी किया गया है
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 (तेईस ) (ख) में महामारियों के विरूद्ध रोकथाम को ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों में रखा गया है। इस क्रम में पूर्व में निर्गत प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-883 / 33-3-2020-114/2012 टी.सी. दिनांक 03.04.2020 एवं मुख्य सचिव, चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या- 1031 / पांच-5-2020 दिनांक 01.05.2020 व शासनादेश संख्या-1029/33-3-2020-114 / 2012 टी०सी० दिनांक 16.06.2020 के माध्यम से विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।
ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समितियों द्वारा पूर्व में कोविड-19 के नियंत्रण व उपचार में प्रभावी कार्यवाही की गयी है। चूँकि विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अब पंचायत सहायक की तैनाती की गयी है।
अतः निगरानी समिति निम्नवत पुनर्गठित की जाती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे
ग्राम प्रधान – अध्यक्ष
• पंचायत सहायक- सदस्य सचिव । ग्राम पंचायत सचिव सदस्य
ग्राम पंचायत की समस्त आशा कार्यकत्री- सदस्य
ग्राम पंचायत की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री- सदस्य
ग्राम पंचायत की समस्त राशन डीलर सदस्य ।
ग्राम पंचायत लेखपाल – सदस्य ।
ग्राम पंचायत रोजगार सेवक- सदस्य ।
• ग्राम पंचायत स्वच्छाग्रही सदस्य।
• ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल के सदस्यगण – सदस्य ।
ग्राम पंचायत का चौकीदार- सदस्य ।
उक्त के संबंध में आदेश देखने के लिए नीचे लिंक दी गई लिंक पर क्लिक करें ।
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