Ration card surrender news: राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ,जल्दीं करें यह काम वरना नहीं मिलेगा राशन
यूपी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए और वसूली के लिए स्थिति साफ कर दी है यहां पर जानिए आप लाभ ले सकते हैं या नहीं
अपात्रों से राशन कार्ड बरामद होने की खबर के बाद यूपी सरकार को भी सफाई देनी पड़ गई है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है खाद्य एवं रसद विभाग आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा है कि उनकी ओर से राशन कार्ड सरेंडर करने या अपात्र लोगों से वसूली के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है राशन कार्ड सत्यापन होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया घरेलू राशन कार्ड की पात्रता और पात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 को एक शासनादेश जारी किया गया था और जो मानक निर्धारित किए गए थे जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है
उन्होंने यह भी बताया है कि सरकारी योजना के तहत का जिन लोगों का पक्का घर बना हुआ है या बिजली कनेक्शन है या एकमात्र लाइसेंस है या मोटरसाइकिल मालिक हैं या मुर्गी पालते हैं गाय पालते हैं तो इस आधार पर किसी को अपात्र नहीं किया जाएगा इस बारे में एक फेक सर्कुलर वायरल हो रहा है जो फर्जी है |
नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम पर शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट है मकान है या फ्लैट है तो वह भी राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है एक व्यक्ति के पास चार पहिया वाहन ट्रैक्टर हार्वेस्टर है तो वह भी राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है इसके अलावा जिस व्यक्ति के घर में एयर कंडीशन है वह राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है जिसके पास 5 केवीए से ज्यादा जनरेटर है वः भी राशन कार्ड के लिए अपात्र है
नियमानुसार राशन कार्ड रखने की पात्रता परिवार की आय भी तय करती है ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवार के पास दो लाख से कम आय हैं वह पात्र हैं तथा शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों की आय तीन लाख से कम है वह पात्र है तीन लाख से अधिक आय होने पर आप अपात्र हो जाते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 200000 से अधिक आय होने पर अपात्र हो जाते हैं जिस व्यक्ति के घर में एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं तो वह व्यक्ति भी राशन कार्ड का पात्र नहीं है जिस व्यक्ति के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है तो वह व्यक्ति भी राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है |
नहीं की जा सकती है वसूली
खाद्य आयुक्त के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और प्रचलित शासनादेशों में अपात्र धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था नहीं है इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि विभाग हमेशा पत्र कार्ड धारकों को उनकी पात्रता के अनुसार नए राशन कार्ड जारी करता है विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में 29.53 लाख नए राशन कार्ड जारी हो चुके हैं |
भ्रम कैसे हुआ पैदा
अब सवाल यहां यह उठ रहा है कि राशन कार्ड सरेंडर को लेकर राज्य में यह भ्रम कैसे पैदा हुआ विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने पात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने और न मिलने की स्थिति में वसूली करने के आदेश जारी कर दिए जिलों में अलग-अलग जगहों पर राशन कार्ड सरेंडर करने के बारे तमाम आदेश बना दिए गए है इस मुद्दे को मीडिया ने जोर-शोर से सोशल मीडिया पर उठाया है नतीजा यह हुआ कि सूचनाओं के आधार पर राशन कार्ड कराने के लिए लोगों ने आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर काटने शुरू कर दिए और विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है इसके बाद सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी करना पड़ा है |
भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक राज्य में एक राशन कार्ड जारी करती है जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम लिखा होता है जो इस कार्ड का उपयोग करके हर महीने राशन प्राप्त करते है हर राशन कार्ड परिवार के हर सदस्य के आधार कार्ड से जुड़ा होता है |
भारत सरकार के सहयोग से सभी राज्यों में सस्ते गेहूं चावल खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े तथा अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें |
जो अपात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है और कुछ जो लोग पात्र हैं वह इस योजना से वंचित हो रहे हैं इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने अपात्र लोगों को बाहर कर दिया है और सभी लोगों से जो अपात्र हैं उनको आखिरी मौका दिया है कि आप अपात्र हैं आप अपना कार्ड सरेंडर कर दीजिए सरकार को पता चला है कि मुफ्त राशन और सस्ते राशन योजना का लाभ सभी अपात्र लोग ले रहे हैं इसको लेकर शासन की ओर से व्यापक अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है सबसे पहले अपात्र कार्ड धारकों को कार्ड सिलेंडर का मौका दिया जाएगा कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी |
दुकान के बाहर लगेगी राशन कार्ड के नामों की लिस्ट
उत्तराखंड में खाद्य विभाग के पात्र बनाने योग्य अभियान के तहत हजारों राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं राज्य के खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने भी अभियान की समीक्षा की है उन्होंने कहा है कि हर राशन कार्ड की दुकान के बाहर लाभार्थियों के नामों की सूची लगाई जाएगी और ने बताया कि जिस ग्राम सभा या मोहल्ले से अपात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड सरेंडर किया जाएगा उसी क्षेत्र से पात्र व्यक्तियों का नया राशन कार्ड बनाया जाएगा उत्तराखंड में खाद्य विभाग के पात्र बनने योग्य अभियान के तहत हजारों पुराने राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके है
उन्होंने कहा कि राशन की दुकान के बाहर लाभार्थियों के नामों की सूची लगाई जाएगी जिससे हर व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति को पता चले कि किसके पास राशन कार्ड नहीं है तथा अपात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड सरेंडर किया जाएगा उसी क्षेत्र से पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड भी बनाया जाएगा
31 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी
आर्य ने यह भी बताया है कि ₹15000 प्रति माह से अधिक आय वाले अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है ऐसे लोग 31 मई तक अपना राशन कार्ड जमा कर सकते हैं 1 जून से अभियान चलाया जाएगा और अपात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी साथ ही ऐसे लोगों से बसूली भी होगी
लोगों ने कार सरेंडर करना शुरू किया
उत्तर प्रदेश में भी अपात्र लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर करना शुरू कर दिया गया है इस अभियान के तहत अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे वसूली की जाएगी सीएम योगी की ओर से राज्य के हर जिला प्रशासन को अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है इस आदेश के बाद अलग-अलग जिलों में लोग राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं
क्या है सरेंडर का नियम
अगर कोई आपात्र राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी शासन के नियमानुसार 100 वर्ग मीटर से अधिक का फ्लैट या शहरी क्षेत्र में 4 पहिया वाहन चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर गांव में 200000 और शहर में 300000 से अधिक आय यह सब अपात्रता की श्रेणी में आता है अगर आप अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो तहसील या डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर सकते हैं
अगर आप भी राशन कार्ड धारक पर मुफ्त राशन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में सरकार है लगातार अपात्र लोगों से अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कह रही हैं सरकार का कहना है कि सभी लोग सरकार की मुफ्त और सस्ती राशन के लिए पात्र नहीं है ऐसे लोगों को तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए जो अपात्र हैं भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को राज्य में एक राशन कार्ड जारी करती है जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम लिखा होता है इसका उपयोग करके हर महीने राशन प्राप्त करते हैं इसमें हर व्यक्ति का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होता है भारत सरकार के सहयोग से सभी राज्यों में सस्ते गेहूं चावल आदि खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और वे आसानी से जीवन यापन कर सकें लेकिन कई अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा है और कुछ पात्र लोग योजना का लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी अपात्र लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया है और सभी अपात्र लोगों को आखरी मौका दिया है क्या आप अपना यूपी राशन कार्ड सरेंडर कर दें
पात्र घरेलू राशन कार्ड
यूपी राशन कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 5 किलो राशन दिया जाता था जिसमें चावल और गेहूं दिया जा रहा है और समय-समय पर तेल नमक चना चीनी दाल आदि खाद्य सामग्री भी दी जा रही है अंत्योदय राशन कार्ड प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो राशन दिया जाता है जिनके पास अंत्योदय कार्ड है उन्हें हर महीने 35 किलो राशन दिया जाता है यह परिवार के सदस्यों पर निर्भर नहीं करता है परिवार में चाहे कितने भी सदस्य सभी को मिलाकर 35 किलो राशन मिलता है यूपी राशन कार्ड
अपात्र लोग जिन लोगों के पास यह सब कुछ है इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड का लाभ
यूपी राशन कार्ड की पात्रता की शर्तें निम्न है
वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य आयकर दाता हो
ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाखऔर शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक आय हो
5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो बुंदेलखंड में 7:50 एकर
जिन परिवारों के घर में एसी लगा हुआ हो
जिनके पास टैक्टर हो
कोई भी परिवार के सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन हो
जनरेटर की क्षमता 5 केवीए से अधिक नहीं होनी चाहिए
एक या एक से अधिक हथियार का लाइसेंस हो
100 वर्ग मीटर का फ्लैट या कारपोरेट क्षेत्र का 80 वर्ग मीटर का वाणिज्यिक स्थान हो
नोट जिन लोगों का राशन कार्ड पहले से बना हुआ है और उनकी कोई जानकारी नहीं है तो तुरंत तहसील या डीएसओ कार्यालय जाकर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा आप वह राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए जबरदस्ती किया जाएगा
पात्रों को कब तक यूपी राशन कार्ड सरेंडर करना होगा
यूपी राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए अपात्र लोगों को हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से तिथि निर्धारित की गई है लेकिन इस बारे में यूपी सरकार का कोई आदेश नहीं आया है लेकिन आप यदि अपात्र हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी नजदीकी तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें वरना बाद में आपको परेशानी हो सकती हैं वैसे भी यदि आप भारत की सम्मानित नागरिक होने के कारण अपात्र हैं तो आप गरीबों का हक मत मारिए गरीबों की खातिर और उनके उत्थान के लिए राशन कार्ड को सरेंडर कर देना ही आपका परम कर्तव्य होगा
अपात्र लोगों से यूपी राशन कार्ड वसूल किया जाएगा
जांच में अपात्र पाए जाने पर जिलाधिकारियों के अनुसार गेहूं ₹24 प्रति किलो और चावल और नमक चीनी तेल आदि सामग्री के लिए ₹32 प्रति किलोग्राम अथवा बाजार की दर से वसूली की जाएगी
यूपी राशन कार्ड कैसे सरेंडर करें राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड की फोटो कॉपी और आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर तहसील अथवा डीएसओ कार्यालय में जमा कर देनी चाहिए
यूपी राशन कार्ड अंत्योदय राशन कार्ड के लिए पात्रता
नियमों के मुताबिक अब कोई भी अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बनवा सकता क्योंकि यह कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके परिवार बेहद गरीब वर्ग में आते हैं। 2002 में भारत सरकार द्वारा एक बीपीएल सर्वेक्षण किया गया था और इस डेटा के अनुसार, अंत्योदय राशन कार्ड उन लोगों को जारी किए गए थे जिनकी पहचान अत्यंत गरीब परिवारों के रूप में की गई थी।
यूपी राशन कार्ड पात्रता सूची 2022
अगर आप राशन कार्ड में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
यूपी में कौन बना सकता है राशन कार्ड (राशन कार्ड के लिए पात्रता)-
जिनके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2 लाख ग्रामीण और 3 लाख शहरी से कम है।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
भूमिहीन मजदूरों के परिवार या 5 एकड़ से कम वाले परिवार
जिसके पास चार पहिया वाहन नहीं है।
आर्थिक जनगणना 2011 में गरीब परिवारों की पहचान की गई थी।
याचक
रिक्शा चालक।
ड्राइवर, कुली और अन्य मजदूर
FAQs – UP Ration Card
1-क्या यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण आवश्यक है?
हां, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
2-यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण क्या होना चाहिए?
ग्रामीण के लिए 2 लाख से कम और शहरी के लिए 3 लाख से कम
3-परिवार के 1 सदस्य के लिए कितना राशन उपलब्ध है?
परिवार के हर सदस्य को 5-5 किलो राशन मिलता है।
4- क्या किसी अन्य ग्राम पंचायत का राशन कार्ड धारक किसी अन्य ग्राम पंचायत में राशन ले सकता है?
हाँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्राम पंचायत में लिया जा सकता है।