Up Rajaswa Sanhita dhara 96 उ0 प्र0 राजस्व संहिता धारा 96
धारा 96 निःशक्त सह–अंशधारकों द्वारा पट्टा करना–
उपधारा – (1) जहां कोई जोत एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों द्वारासंयुक्त रूप से धृत की जाती है और उनमें से सभी धारा 95 की उपधारा (1) में उल्लिखित निःशक्तताओं के अधीन नहीं है तो निःशक्त सह–अंशधारक जोत में अपने अंश का अकेले पट्टा कर सकता है।
उपधारा – (2) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में किसी सह-अंशधारक द्वारा किसी जोत में किसी अंश का पट्टा कर दिया गया है तो ऐसा असामी या सह–अंशधारक ऐसे अंश के बंटवारे के लिए वाद कर सकता है।
उपधारा – (3) उपधारा (2) के अधीन विभाजन के लिए किसी वाद में किसी अन्य अनुतोष को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।