MP BOARD SCHOOL LATEST UPDATE अब टीसी नहीं होने पर भी मिल सकेगा स्कूलों में एडमिशन

कक्षा 9 से 12वीं तक प्रवेश में ट्रांसफर सर्टिफिकेट T.C. जरूरी था अब टीसी नहीं होने पर भी मिल सकेगा स्कूलों में एडमिशन, पुराना नियम किया गया निरस्त
Now even if there is no TC – you will be able to get admission in schools
TC अर्थात ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बिना स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाने वाला पुराना नियम निरस्त कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत टीसी की अनिवार्यता का आदेश निरस्त कर दिया गया है | कक्षा 1 से 8वीं तक प्रवेश के लिए आरटीई के प्रावधान ही लाग होंगे। हालांकि नए आदेश में कहा गया कि अभिभावकों को पूर्व के स्कूल का टीसी सत्र समाप्त होने से पहले ही जमा करवाना होगा। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर
अब बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC के हो सकेगा स्कूल में दाखिला, सरकार ने जारी किए आदेश : मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं क्लास के लिए एडमिशन के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC) जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आदेश में कहा गया है कि इसके अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि सत्र खत्म होने के पहले इसे जमा कराना होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक केके द्विवेदी के हस्ताक्षर वाले आदेश के अनुसार स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के बिना स्कूल में प्रवेश नहीं दिए जाने के संबंध में पूर्व में जारी पत्र को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में निरस्त किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि कक्षा 1से 8 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होंगे। विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सत्र समाप्ति के पूर्व टीसी जमा करानी होगी।
9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए पहले की तरह ही नियम रहेंगे। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। बता दें कि किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने पर पहले वाले स्कूल का प्रमाण-पत्र मांगा जाता है। ये एक जरूरी दस्तावेज माना गया है। पिछले साल सरकार ने बिना टीसी प्रवेश पर रोक लगाई थी।