शराब को लेकर नई गाइड लाइन
उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं शराब बिक्री हेतु नई गाइडलाइन बना दी गई है गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी ट्रेनों को निर्देशित कर दिया गया है जिसमें नाबालिक को शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी गई किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में अब शराब नहीं मिलेगी ऐसी निर्देश भी दिए गए हैं 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब खरीदने का अधिकार नहीं होगा यह फैसला जनहित में लिया गया है और सभी शराब के ठेकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं
21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब
लखनऊ में शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए
21 साल से कम उम्र तो शराब खरीदने,बेचने पर पाबंदी
किसी भी रेस्टोरेंट,होटल, बार में अब नहीं मिलेगी शराब
21 साल से कम उम्र वालों को शराब दी तो कार्रवाई
JCP लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने जारी किया आदेश
शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश
